हरियाणा

गुरुग्राम जिला अदालत ने चैकिंग के दौरान पुलिस पर गोली चलाने वाले 02 आरोपीयों को सुनाई 07 वर्ष व जुर्माने की सजा।

सत्य ख़बर, गुरुग्राम,सतीश भारद्वाज:

गुरुग्राम जिला अदालत ने एक 2022 के मामले में चेकिंग के दौरान पुलिस पार्टी पर गोली चलाकर हमला करने वाले आरोपियों को सजा व जुर्माना से दंडित किया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार 16 अप्रैल 2022 को थाना सैक्टर-29, गुरुग्राम की पुलिस टीम संदिग्ध वाहनों की बैरिकेड लगाकर स्थानीय गैलरिया मार्केट में जांच पड़ताल कर रही थी। इसी दौरान एक बाइक पर दो संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। जिनको रोकने का इशारा करने पर बाइक सवार व्यक्ति बाइक को भगाने लगे। पुलिस टीम द्वारा एक व्यक्ति को पकड़ लिया। इसी दौरान बाइक गिर गई तथा दूसरा व्यक्ति भागने लगा तो पकड़े हुए व्यक्ति ने भागते हुए अपने साथी को गोली चलाने को कहा जिस पर भागते हुए व्यक्ति ने वापस आकर पुलिस टीम पर गोली चलाई जो सिपाही गौरी शंकर के पैर में लगी। इसके बाद दोनों व्यक्ति वहां से भाग गए। इस संबंध में सेक्टर 29 थाना पुलिस में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच की थी।

जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने 02 आरोपियों को काबू करके गिरफ्तार किया गया था। जिनकी पहचान इस्माइल उर्फ काला (उम्र-28 वर्ष) निवासी गांव घासेड़ा जिला नूंह व जुनैद (उम्र-26 वर्ष) निवासी गांव सिलोखा जिला नूंह* के रूप में हुई थी।
गुरुग्राम पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने उपरांत अभियोग में आरोपियों के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित कर अदालत में पेश किया था। गुरुग्राम पुलिस ने उपरोक्त अभियोग में उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ माननीय अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई थी।

अदालत में चली सुनवाई व बहस पर एडीजे तरुण सिंघल ने फैसला सुनाते हुए पुलिस द्वारा उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ पुलिस द्वारा पेश साक्ष्यों व गवाही के आधार पर आरोपीयों को दोषी करार देते हुए आरोपी इस्माइल उर्फ काला को धारा 307 IPC के तहत 07 वर्ष कैद व 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा, धारा 332 IPC के तहत 02 वर्ष कैद व 500 रुपये के जुर्माने की सजा, धारा 353 IPC के तहत 01 वर्ष कैद, धारा 25(1B)(a) शस्त्र अधिनियम के तहत 07 वर्ष की कैद व 500 रूपए जुर्माने की सजा व धारा 27(1)शस्त्र अधिनियम के तहत 07 वर्ष की कैद व 500 रूपए जुर्माने की सजा सुनाई* वहीं दूसरे आरोपी जुनैद को धारा 307 IPC के तहत 07 वर्ष कैद व 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा, धारा 332 IPC के तहत 02 वर्ष कैद व 500 रुपये के जुर्माने की सजा, धारा 353 IPC के तहत 01 वर्ष कैद की सजा सुनाई है।

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